बलात्कारी को फाँसी !!!
***12 वर्ष तक कि बालिकाओं से बलात्कारी को फाँसी का आध्यादेश सरकार द्वारा शीघ्र***
जी हां सरकार पोक्सो एक्ट को जिसके अंतर्गत बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है
यानी बलात्कारी किसी से भी कही भी बलात्कार कर जिन्दा रह सकता है
ओर इस नियम से कोई भी नारी सुरक्षित नही
क्योकी बलात करनेवाले को मौत का भय नही
दुनिया मे सबसे भयावह प्रकति सिर्फ मौत है
ओर मौत का डर नही तो फिर सब कुछ गौण है।
यानी जो एक्ट आध्यदेश द्वारा अमल में आ रहा है या आएगा इसमें अपराधी को फाँसी होगी
यदि बलात की उम्र 12 वर्ष तक होगी
इस एक्ट से बलात्कारी मानसिकता ओर विकृत प्रवत्ति के व्यक्ति को आजीवन जीवन या जिंदा रहने का लाइसेंस मिला हुवा है और वो बरकरार रहेगा
अर्थात थिंकटैंक ओर सरकार तंत्र की दृष्टि में 12 से ऊपर उम्र की बालाओ ओर महिलाओं के साथ बलात्कार ज्यादा जघन्य नही
क्योकि निर्भया केस में बलात से इतर जो हरकत पीड़िता से की जिसमे उसके कीमती अंगों के साथ जो दुर्दान्त
कृत्य किया उसे ज्यादा गम्भीर माना अर्थात बलात्कार को थोड़ा गौण माना
इस नए आध्यदेश यदि लागू होता है तो ये जाहिर होता है कि कानून निर्माताओ की सोच में 12 से ऊपर की महिलाओं से बलात्कार ज्यादा संगीन जुर्म नही जिसमे सिर्फ आजीवन कारावास होगा।
भारत मे किसी स्त्री की इज्जत एक धर्मसम माना है और पवित्रता का पर्याय माना है तो हर स्त्री की मर्यादा क़ीमती है ऐसे में सिर्फ 12 तक कि सीमा जायज नही
बलात्कार सिर्फ बलात्कार है ओर यदि सही साबित होता है तो फाँसी या मृत्यु दंड का ही प्रावधान हो
*हां इस कड़ी में ये जरूर पेचीदगियां हैं कि वयस्क महिला अपनी सहमति से शारिरिक सम्बन्ध बनाती है फिर किसी कारणवश ओर या इरादतन उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करे इसमें कोई रैकेट षड्यंत्र रचे तो मुश्किली ओर एक निर्दोष को सजा !!!!!
ओर हां जब नाबालिगी उम्र 18 है स्त्री की तो 12 का तुक समझ से परे
नाबालिग की सहमति से भी अंतरंग संबंध भारत मे क़ानूनन
जुर्म है
तो ये उम्र 18 वर्ष हो
ताकि आपराधिक प्रकुति के लोग सदैव भयभीत रहे…
*N K सेवक “सनातन”